CG BREAKING: Big relief from High Court, ban on transfer of two officers and employees!
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगरीय निकायों के दो अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। दुर्ग नगर पालिक निगम में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ भूपेंद्र गोईर का स्थानांतरण नगर पंचायत देवकर कर दिया गया था, जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद राज्य शासन के आदेश पर स्थगन लगाते हुए जवाब मांगा है।
दूसरे मामले में, राकेश साहू, जो कुछ दिन पहले ही शिवरीनारायण में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में पदस्थ थे, उनके स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने पर भी उच्च न्यायालय ने स्थगन लगाया है और राज्य शासन से स्पष्टीकरण मांगा है।
उच्च न्यायालय के इस फैसले से दोनों अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और उनके स्थानांतरण पर रोक लग गई है।

