Trending Nowशहर एवं राज्य

CG BIG NEWS : बिलासपुर CMHO के पद से हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पढ़िए पूरी खबर …

The High Court stayed the order of removal from the post of Bilaspur CMHO, read the full news …

बिलासपुर। बिलासपुर CMHO के पद से डॉ. प्रमोद महाजन को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सचिव, अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, संचालक, सेवा निदेशालय एवं डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

डॉ. प्रमोद महाजन ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में याचिका –

बता दें, कि डॉ. महाजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर बिलासपुर में पदस्थ हैं। बीते 24 जून 2022 के एक आदेश में उन्हें सीएमएचओ के पद से हटाने का आदेश शासन ने जारी किया और उनकी जगह डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रतनपुर, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सीएमएचओ का प्रभार सौंप दिया गया था। इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि डॉ. अनिल श्रीवास्तव द्वारा मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. प्रमोद महाजन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर के प्रभार से मुक्त होंगे। इस आदेश से नाराज होकर डॉ. प्रमोद महाजन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामन्त के कोर्ट में हुई।

याचिका में बताया गया कि 27 मई 2019 को डॉ. प्रमोद महाजन का तबादला कर ईएनटी स्पेशलिस्ट, जिला अस्पताल, बिलासपुर से सीएमएचओ के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस स्थानांतरण आदेश में मुख्यमंत्री की स्वीकृति भी प्राप्त हुई थी। उक्त आदेश के अनुपालन में डॉ. प्रमोद महाजन ने सीएमएचओ के पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 10 मार्च 2022 को डॉ. महाजन को अगले आदेश तक सीएमएचओ सहित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अतिरिक्त प्रभार का कोई औचित्य नहीं –

याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए अदालत के समक्ष यह उल्लेख किया गया कि उन्हें हटाने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी नहीं ली गई है। इस आदेश में केवल यह उल्लेख किया गया था कि डॉ.प्रमोद महाजन को मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर के प्रभार से मुक्त किया जाएगा। यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि उन्हें कहां स्थानांतरित किया जाएगा या वे कहां काम करेंगे, चूंकि याचिकाकर्ता की मूल पदस्थापना सीएमएचओ बिलासपुर है और याचिकाकर्ता को 10 मार्च, 2022 के आदेश द्वारा संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसलिए मूल पद पर रहे बिना अतिरिक्त प्रभार का कोई औचित्य नहीं है।

यह भी उल्लेख किया गया कि चूंकि डॉ. प्रमोद महाजन एक वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सक हैं और डॉ. अनिल श्रीवास्तव काफी जूनियर चिकित्सा अधिकारी हैं। इसलिए प्रभार पर वरिष्ठ अधिकारी को ही पदस्थ किया जाता है, जिसका उल्लेख सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 07 फरवरी 2013 में किया गया है।

 

Share This: