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CG BIG NEWS : बहाल होंगे प्रो. प्रसाद, सरगुजा विवि के कुलपति की बर्खास्तगी गैरकानूनी

CG BIG NEWS: Prof. will be reinstated. Dismissal of Prasad, Vice Chancellor of Surguja University illegal

रायपुर। संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा (अंबिकापुर) के पूर्व कुलपति प्रो रोहिणी प्रसाद की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्हें राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व धारा-52 लगाकर हटाया था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को ही गैरकानूनी (इल लीगल) ठहराया है।

वर्ष -2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने शुरुआती दो वर्षों में एक के बाद एक 2-3 कुलपतियों को हटाया था। ये सभी कुलपति, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पदस्थ किए गए थे। इनमें प्रोफेसर प्रसाद और ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एम एस परमार भी थे। प्रो. परमार  ने तो दिल्ली में अपने पुत्र के विवाह के चलते रात में ही इस्तीफा देने मजबूर किया गया।

बहरहाल प्रो. रोहिणी प्रसाद को कई बिन्दुओं के आरोप पत्र के साथ धारा -52 के तहत हटाया गया था। यह कार्रवाई भी राज्य गठन के बाद पहली बार की गई थी। आरोप पत्र में कुछ निहायत व्यक्तिगत भी थे। अपनी बर्खास्तगी को प्रो प्रसाद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।दो वर्षों तक चली सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रोफेसर प्रसाद की बर्खास्तगी को इल- लीगल ठहराया है।13 जून को दिए गए फैसले में कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को गैर कानूनी कहा है। आदेश के हवाले से प्रो. प्रसाद ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि लगाए गए आरोपों  पर कुलाधिपति ने कमेटी गठित कर जांच नहीं कराया।

इस बीच कोर्ट के आदेश पर प्रोफेसर प्रसाद पदभार लेने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कार्यकाल अभी 30 जुलाई ( यानी डेढ़ महीने ) तक शेष है ? इधर उच्च शिक्षा विभाग में इसे लेकर हलचल है। 2020 के आदेश के साथ पुरानी नस्तियां पलटे जा रहें हैं। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट की अवमानना से बचने प्रोफेसर प्रसाद की बहाली के आदेश जारी कर सकती है।

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