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केंद्र सरकार ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर लगाया बैन, कम्पोस्टेबल बैग की बिक्री के लिए लेना होगा सर्टिफिकेट…इस तारीख से लागू होंगे ये नियम

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सिंगल-यूज प्लास्टिक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. 1 जुलाई से 2022 से ‘सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. देश में बढ़ रहे प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए ये अहम माना जा रहा है. सरकार ने कहा कि प्लेट, कप, स्ट्रॉ, ट्रे, पॉलीस्टाइरिन जैसी पहचान की गई सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लागू होगा. सामान ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैले (कैरी बैग) की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है. हालांकि, मोटाई संबंधित नियम 30 सितंबर से शुरू होकर दो चरणों में लागू किया जाएगा.शुक्रवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई. इस अधिसूचना में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के अलावा सरकार ने पॉलीथिन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है. अधिसूचना के अनुसार प्लास्टिक बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन की जाएगी और 31 दिसंबर 2022 से यह मोटाई 120 माइक्रॉन होगी. हालांकि कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग पर मोटाई की कोई सीमा तय नहीं की गई है. लेकिन इसकी बिक्री करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना होगा.

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