BUDGET 2026 : The entire tax system will change from April 1.
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स को लेकर बड़े और राहत भरे ऐलान किए हैं। बजट भाषण में उन्होंने साफ किया कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा, जिससे टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस अब डर नहीं, भरोसे पर आधारित टैक्स व्यवस्था बनाने का है। इसी दिशा में आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म को लगातार आसान किया जा रहा है ताकि आम लोग बिना किसी झंझट के खुद ही रिटर्न फाइल कर सकें।
ITR संशोधन की तारीख बढ़ी
अब करदाता 31 मार्च तक ITR संशोधित कर सकेंगे। पहले तय समयसीमा में गलती सुधारने का मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन अब लोगों को अतिरिक्त समय मिलेगा।
छोटी गलती पर जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना
नए इनकम टैक्स कानून में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने छोटी तकनीकी चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा है। अब मामूली गलती पर जेल या आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि केवल जुर्माना लगाया जाएगा।
अकाउंट ऑडिट पूरा न हो पाने या फाइनेंशियल रिपोर्ट में देरी जैसी गलतियों पर लगने वाली पेनाल्टी को भी फीस में बदलने का प्रस्ताव है।
विदेश यात्रा करने वालों को राहत
बजट में ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाली TCS की दर घटाकर 5% कर दी गई है। इससे विदेश घूमने वालों पर टैक्स का बोझ कम होगा।
ITR फाइल करने की नई डेडलाइन
ITR-1 और ITR-2 : अंतिम तारीख 31 जुलाई
नॉन-ऑडिट ट्रस्ट : 31 अगस्त (प्रस्तावित)
सरकारी खर्च और टैक्स आंकड़े
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार को 26.7 लाख करोड़ रुपये टैक्स से और 34 लाख करोड़ रुपये अन्य स्रोतों से मिले हैं।
कुल खर्च 49.6 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 2026-27 के लिए खर्च 53.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि लोन और GDP का अंतर घटा है, जो मजबूत आर्थिक प्रबंधन का संकेत है। 2026-27 में लोन डेफिसिट 36.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
1 अप्रैल से लागू होने वाला नया इनकम टैक्स एक्ट आम करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। आसान ITR, कम डर और ज्यादा भरोसे वाली टैक्स व्यवस्था की ओर यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

