
BREAKING NEWS : . रायपुर। राजधानी रायपुर में शासकीय कार्य में बाधा डालने और अवैधानिक तरीके से जेल में प्रवेश करने के मामले में पुलिस ने आरोपी शोएब ढेबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला केन्द्रीय जेल रायपुर में विचाराधीन बंदी अनवर ढेबर से जुड़ा हुआ है, जो कि आरोपी शोएब ढेबर के पिता हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी शोएब ढेबर रविवार को केन्द्रीय जेल रायपुर पहुंचा और मुलाकात कक्ष में तैनात प्रहरी से अपने पिता अनवर ढेबर से मिलने की अनुमति मांगी। जब प्रहरी ने नियमानुसार अनुमति न होने के कारण मना किया, तो आरोपी ने धौंस दिखाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। इस दौरान उसने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर लिया।
प्रहरी ने तुरंत इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद थाना गंज पुलिस को मौके पर बुलाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी शोएब ढेबर के खिलाफ अपराध क्रमांक 204/25 धारा 296, 329, 211 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा, आरोपी के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी कार्यवाही की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शोएब ढेबर पिता अनवर ढेबर उम्र 26 वर्ष निवासी बैरन बाजार, छत्तीसगढ़ कॉलेज के पास, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर के रूप में हुई है।
थाना गंज प्रभारी ने बताया कि जेल परिसर में किसी भी व्यक्ति का बिना अनुमति प्रवेश एक गंभीर अपराध है, खासकर तब जब यह सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ धमकी और गाली-गलौज से जुड़ा हो। इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखा जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा की गई यह हरकत न केवल जेल नियमों का उल्लंघन है बल्कि यह जेल कर्मचारियों के मनोबल पर भी नकारात्मक असर डालती है। जेल परिसर में अनुशासनहीनता की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर जेल सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी कैदियों से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता की जरूरत को उजागर किया है। पुलिस और जेल प्रशासन ने कहा है कि ऐसे मामलों में चाहे आरोपी कोई भी हो, कानून के तहत समान कार्रवाई होगी।