बिलासपुर हाईकोर्ट ने PSC के रिजल्ट पर लगाई रोक, 211 पदों की हुई थी भर्ती परीक्षा

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छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। यहां बिलासपुर हाईकोर्ट ने PSC के रिजल्ट पर रोक लगा दी। ACF व रेंजर के 211 पदों पर भर्ती होनी थी। जिसके बाद सभी 211 पदों की भर्ती परीक्षा के परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने PSC की ओर से राज्य वन सेवा भर्ती के सहायक वन संरक्षक व वन क्षेत्रपाल के 211 पदों की भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दिया है। साथ ही वन विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए राहुल यादव व अन्य ने वकील मतीन सिद्दिकी, नरेंद्र मेहर व घनश्याम कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।गुरुवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को होने वाले परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही वन विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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