BILASPUR HIGH COURT : हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव और संचालक सहित अन्य को जारी किया नोटिस…

BILASPUR HIGH COURT: High Court issued notice to the Secretary and Director of the Education Department and others…
बिलासपुर। यह की बिलासपुर संभाग के कोरबा और रायगढ़ जिले में पदस्थ सहायक शिक्षक सूरज कुमार मंडल तथा अन्य 29 की नियुक्ति वर्ष 2009 में हुई थी। वर्ष 2018 में इनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में कर दिया गया। टी. संवर्ग के सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए चल अचल संपत्ति की जानकारी प्रस्तुत करने संयुक्त संचालक बिलासपुर ने अप्रैल 2023 में सर्व जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर संभाग को निर्देशित किया था। 28 अप्रैल 2023 को संभाग स्तरीय शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए पदोन्नत शिक्षकों की सूची जारी किए गए थे।
इस सूची में सूरज कुमार मंडल वह अन्य 29 सहायक शिक्षकों का नाम शामिल था। कुल 200 शिक्षकों का नाम शामिल था। प्रथम काउंसलिंग 3 मई 2023 को रखा गया जिसमें शिक्षक विज्ञान पद के लिए सहायक शिक्षक सरल क्रमांक 1 से 100 तक और 4 मई 2023 को 101 से 200 तक काउंसलिंग में उपस्थित होने के निर्देश थे। लेकिन 28 अप्रैल 2023 को जारी संशोधित काउंसलिंग में शिक्षक विज्ञान पद के लिए सहायक शिक्षक सरल क्रमांक 1 से 70 तक के शिक्षकों को 3 मई 2023 को बुलाया गया। 4 मई 2023 को 71 से 139 तक के शिक्षकों को उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए थे जबकि संयुक्त संचालक बिलासपुर द्वारा पदोन्नत शिक्षकों की सूची में 200 शिक्षक का नाम शामिल था जिसमें सूरज कुमार मंडल व अन्य 29 सहायक शिक्षकों के नाम शामिल थे।
वहीं, संयुक्त संचालक बिलासपुर द्वारा केवल 139 सहायक शिक्षकों को शिक्षक विज्ञान के पद पर पदोन्नति के लिए काउंसलिंग की गई जिससे परिवेदित होकर सूरज कुमार मंडल व अन्य साथियों ने हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका दायर की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के यहां हुई। याचिका में यह आधार लिया गया कि पदोन्नति के लिए 200 शिक्षकों के नाम की सूची बनाई गई थी, जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल थे किंतु बिना कोई कारण के पदोन्नति के लिए आयोजित काउंसलिंग में ना बुलाना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जबकि विभाग द्वारा स्वयं ही 200 शिक्षकों के नाम की सूची जारी किया गया था। साथ ही सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में 400 पद शिक्षक विज्ञान संकाय के पद रिक्त हैं। उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने उत्तरवादी शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचनालय रायपुर, संयुक्त संचालक बिलासपुर संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा और रायगढ़ को जवाब तलब किया है।