BILASPUR : OYO hotel was running in a residential area, corporation sealed it
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे OYO होटल पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। सरकंडा क्षेत्र के देवनंदन नगर में बिना अनुमति बनाए गए तीन मंजिला भवन में अवैध रूप से होटल का संचालन हो रहा था, जिसे सोमवार को निगम ने सील कर दिया।
स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। मोहल्लेवासियों का आरोप था कि रिहायशी क्षेत्र में होटल चलने से आए दिन संदिग्ध युवक-युवतियों का आना-जाना बना रहता था, जिससे इलाके का सामाजिक माहौल खराब हो रहा था। महिलाओं और युवतियों ने भी खुद को असुरक्षित महसूस करने की बात कही थी।
नगर निगम की जांच में सामने आया कि भवन का नक्शा रिहायशी उपयोग के लिए स्वीकृत कराया गया था, लेकिन अंदर कमरों का निर्माण व्यवसायिक गतिविधि यानी होटल संचालन के लिए किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से इस भवन में OYO होटल के रूप में अवैध रूप से कारोबार चलाया जा रहा था।
शिकायत मिलने के बाद निगम की भवन शाखा ने मौके पर निरीक्षण किया, जिसमें नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इसके बाद निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। बताया गया कि इस होटल का संचालन अंकित सिंह द्वारा किया जा रहा था।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति निर्माण और रिहायशी भवनों में अवैध व्यवसाय को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सीलिंग के साथ-साथ एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी। निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि इस तरह की गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।
