बिलासपुर।ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 24 सितंबर को निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। याचिकाकर्ता ने ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियम विरुद्ध बताते हुए गिरफ्तारी रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने ईडी की कार्रवाई को वैध ठहराते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
इस फैसले के बाद ईडी की जांच और आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
