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आर्यन खान को आज जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक स्थगित

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका बुधवार, 27 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।

आर्यन खान की ओर से पेश भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें जमानत याचिका पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जवाब की एक प्रति मिली है। रोहतगी ने कहा, “मुझे आज दोपहर जमानत याचिका पर एनसीबी के जवाब की एक प्रति मिली और मैंने जवाब दाखिल किया।”

“आर्यन खान को एक विशेष अतिथि के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। उन्हें एक प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था। आर्यन और अरबाज मर्चेंट दोनों को एक ही व्यक्ति ने आमंत्रित किया था। वे दोनों एक साथ क्रूज टर्मिनल पर उतरे”, उन्होंने कहा।

मुकुल रोहतगी ने आगे कहा, “आर्यन के खिलाफ एक और बात 2018, 2019 और 2020 की व्हाट्सएप चैट हैं। ये चैट क्रूज मामले से संबंधित नहीं हैं। क्रूज केस गाबा (प्रतीक गाबा) से शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया। चैट और क्रूज़ के वर्तमान मामले के बीच कोई संबंध नहीं है।”

इस दौरान कोर्ट रूम के बाहर अफरा-तफरी मच गई जिससे कोर्ट की सुनवाई बाधित हो गई.

जस्टिस साम्ब्रे ने कोर्ट स्टाफ को मामले को देखने के निर्देश दिए। बाद में एक वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट रूम में वकीलों के मातहत कोर्ट रूम में एंट्री चाहते हैं.

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन और दो अन्य को ड्रग्स की जब्ती के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद, आर्यन खान ने अपनी जमानत खारिज होने पर एनडीपीएस अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की।

आर्यन खान
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर को कहा कि वह 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा।

एनसीबी की एक टीम ने कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर एक कथित ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया, जो 2 अक्टूबर को समुद्र के बीच में गोवा जा रही थी। इस मामले में अब तक दो नाइजीरियाई नागरिकों सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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