जानिए दिवाली पर पटाखों को लेकर आपके राज्य में क्या है नियम ? कब से कब तक कर पाएंगे आतिशबाजी ?

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दिवाली और आतिशबाजी का मेल काफी लंबा है और हर साल दिवाली के मौके पर पटाखों से इस पर्व का जश्न मनाया जाता है. लेकिन, कुछ सालों से वायु प्रदूषण की वजह से दिवाली पर पटाखों की गूंज कम है.

इस बार भी कुछ ऐसा ही रहेगा, क्योंकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पटाखों को लेकर कई नियम तय किए हैं. इन नियमों के हिसाब से हर राज्य में अलग- अलग नियम हैं और उन नियमों के हिसाब से ही लोग प्रदेश में दिवाली मना सकेंगे.

ऐसे में जानते हैं कि पटाखों को लेकर किस राज्य में क्या नियम हैं और किन नियमों के हिसाब से अलग राज्यों में पटाखे छोड़े जा सकेंगे. अब आप भी यहां देख सकते हैं कि आपके राज्य में पटाखे छोड़े जाने को लेकर क्या नियम हैं और आप कितनी देर तक पटाखे चला सकेंगे.

राजस्थान

राजस्थान में सरकार की ओर से पटाखे जलाने और बेचने पर छूट दी गई है. हालांकि, लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोका जा सके. राजस्थान में एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में दीपावली पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही क्रिसमस और नववर्ष पर रात्रि 11.55 से रात्रि 12.30 बजे, गुरू पर्व पर रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखा चलाने की अनुमति होगी.

हरियाणा

हरियाणा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HDMA) ने रविवार को दिल्ली NCR में आने वाले प्रदेश के सभी 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग (Cracker Ban) पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. आतिशबाजी पर लगाई गई यह रोक दिवाली के बाद गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल तक जारी रहेगी. NCR में शामिल झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, दादरी और जींद में आतिशबाजी और पटाखों की खरीद को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालांकि इसके अलावा NCR से बाहर के जिलों में दो घंटे रात के 8 बजे से दस बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई है.

दिल्ली

दिल्ली में पटाखों पर रोक लगा दी गई है. सरकार की ओर से किसी को भी पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के उन शहरों में पटाखों पर बैन लगाया गया है, जो एनसीआर में आते हैं और जहां प्रदूषण काफी ज्यादा है.

मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सरकार ने दिवाली को देखते हुए पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है. सरकार ने पटाखों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि जिन शहर की वायु गुणवत्ता 100 से 200 के नीचे हैं, वहां दिवाली के दिन दो घंटों के लिए ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे.

पंजाब

पंजाब सरकार ने प्रदूषण से बचाव के लिए आगामी त्योहारों दिवाली और गुरुपर्व पर पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. पंजाब सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि दिवाली और गुरुपर्व पर सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही चलाने की इजाजत होगी. इससे पहले कई राज्यों ने पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में सरकार ने लोगों से दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की है. इसके अलावा राज्य सरकार ने लोगों से बाजार में भीड़ नहीं लगाने और कोरोना नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है.

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में दिवाली और छठ के पहले सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है. सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार दिवाली को रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है. इसी तरह छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अनुमित मिली है.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर शुक्रवार को काली पूजा, दिवाली और अन्य त्यौहारों पर पटाखों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है. पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी.

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