SUPREME COURT NEWS: Separate bar room and washroom essential for women lawyers!
SUPREME COURT NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर की जिला, सब-डिवीजन और तहसील अदालतों में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम, वॉशरूम और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश दिया.
लाइव लॉ और बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि जहां ज़रूरत हो, वहां राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश इसके लिए ज़रूरी फंड आवंटित करें. साथ ही, हाई कोर्ट की बिल्डिंग-कम-इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटियों को इस आदेश को अमल में लाने की निगरानी करनी होगी.
यह आदेश कुछ महिला वकीलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पर दिया गया. याचिका में देश भर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम और दूसरी ज़रूरी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया गया था.
कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी सुविधाओं का स्तर एक जैसा होना चाहिए.
