CG Garba Guidelines: Police crack down on Garba events; DJs banned!
CG GARBA GUIDELINES: राजधानी रायपुर में नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले रास गरबा और डांडिया कार्यक्रमों को लेकर पुलिस ने सख्त नियम लागू किए हैं।
पुलिस की ओर से जारी शर्तों के मुताबिक, गरबा और डांडिया आयोजनों में DJ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
वहीं, आयोजकों को रात 11 से 12 बजे के बीच कार्यक्रम हर हाल में बंद करना होगा। आयोजन के समय और ध्वनि से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पुलिस ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा हैं कि प्रत्येक आयोजन स्थल पर पुरुष और महिला वालंटियर के साथ सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य है।
इसके अलावा, आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर CCTV कैमरे लगाने और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में निगरानी और जांच की जा सके।
पुलिस ने आयोजकों को पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सड़क पर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी।
इसके साथ ही आयोजकों को अग्निशमन उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन निकास मार्ग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।
पुलिस ने गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में अश्लील, आपत्तिजनक, भड़काऊ या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर आयोजन की अनुमति निरस्त की जा सकती है। इसके अलावा, संबंधित आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
पुलिस की इस सख्ती के बीच अब रायपुर में होने वाले गरबा और डांडिया आयोजनों पर निगरानी बढ़ने की उम्मीद है। आयोजकों को कार्यक्रम शुरू करने से लेकर समापन तक निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
