CG High Court: Husband seeks divorce after being called ‘fat and dark-complexioned’!
CG HIGH COURT: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मे पति-पत्नी के तलाक मामले में कोर्ट ने पति के आरोपों को तलाक के लिए पर्याप्त नहीं माना और पति की अपील खारिज कर दी।
पति ने पत्नी पर मोटा और सांवला कहने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से तलाक की गुहार लगाई (Husband Wife Dispute) थी। इसे पति ने मानसिक क्रूरता बताते हुए इंसाफ की अपील की थी ।
मामले बिलासपुर जांजगीर-चांपा जिले के आकाश और पूजा का विवाह 7 मार्च 2019 को चांपा में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था।
पति का आरोप था कि पत्नी उससे गलत व्यवहार करती थी। झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी और बार-बार मायके चली जाती थी। वह रिश्तेदार की शादी में राजस्थान भी गई और करीब 25 दिन बाद लौटी।
कोर्ट ने पाया कि पति ने पत्नी के खिलाफ कई आरोप लगाए, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस प्रमाण नहीं हैं और यह कहा है कि पत्नी उसे सांवला और मोटा कहकर अपमानित करती थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के कथित व्यवहार को इस मामले की परिस्थितियों में तलाक देने के लिए पर्याप्त क्रूरता नहीं माना जा सकता। जो इस केस में पेश नहीं किए गए। इसी आधार पर कोर्ट ने परिवार न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी।
