CG TEACHER RECRUITMENT : Dispute reaches High Court over 1654 teacher recruitment!
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1654 शिक्षक पदों पर होने वाली भर्ती की योग्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में खास तौर पर कृषि शिक्षक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं।
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याचिका में कहा गया है कि NCTE की 2014 की अधिसूचना के मुताबिक 11वीं और 12वीं कक्षा पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता जरूरी है। जबकि राज्य शासन ने संबंधित भर्ती में स्नातक को पात्रता के तौर पर रखा है।
मामले की सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत शिक्षक ई संवर्ग के 868 और टी संवर्ग के 786 पदों पर भर्ती होनी है। यानी कुल 1654 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
ई संवर्ग में रायपुर संभाग में 209, सरगुजा में 40, बिलासपुर में 270 और दुर्ग में 354 पद हैं। वहीं टी संवर्ग में सरगुजा में 265, बिलासपुर में 130, रायपुर में 56, दुर्ग में 50 और बस्तर में 285 पद शामिल हैं।
विषयवार देखें तो ई संवर्ग में हिन्दी के 109, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 319, गणित के 135, सामाजिक विज्ञान के 150 और कृषि के 5 पद हैं। टी संवर्ग में हिन्दी के 141, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 185, गणित के 115, सामाजिक विज्ञान के 100 और कृषि के 95 पद हैं।
कृषि शिक्षकों की योग्यता पर खास सवाल
इस भर्ती में कृषि शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान है। जहां अन्य शिक्षक पदों के लिए बीएड के साथ टीईटी की अनिवार्यता बताई गई है, वहीं कृषि शिक्षक पद के लिए बीएड जरूरी रखा गया है, लेकिन टीईटी अनिवार्य नहीं है।
अब भर्ती की शैक्षणिक योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद उम्मीदवारों की नजर राज्य सरकार के जवाब और आगे होने वाली सुनवाई पर है।
