ANKIT SHARMA MURDER : Life imprisonment for 5 convicts including Tahir Hussain
रायपुर डेस्क। दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में बड़ा फैसला आया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ बताते हुए फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
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इस मामले में ताहिर हुसैन, नदीम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी ठहराया गया था। वहीं 11 आरोपियों में से 6 को सबूतों के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था। अंकित शर्मा की 25 फरवरी 2020 को हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया था।
