TELECOM DATA : Telecom data will no longer go abroad!
रायपुर। देश की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़ा जरूरी डेटा अब भारत के बाहर स्टोर या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।
मोबाइल टावर कंपनियों, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों, सैटेलाइट गेटवे ऑपरेटर और क्लाउड नेटवर्क सेवा देने वाली कंपनियों को नेटवर्क रिकॉर्ड, सिस्टम लॉग और अन्य जरूरी टेलीकॉम डेटा भारत में ही रखना होगा।
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सरकार को जरूरत पड़ने पर कंपनियों के नेटवर्क और डेटा सिस्टम की जांच या ऑडिट करने का अधिकार भी होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में एजेंसियां बिना पूर्व सूचना के भी कार्रवाई कर सकेंगी।
नए नियमों से देश में डेटा सेंटर उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कंपनियों को तय समय के भीतर जरूरी बदलाव करने होंगे। नियमों के पालन में देरी के लिए सरकारी मंजूरी का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
