AHMEDABAD SERIAL BLAST CASE: कोर्ट ने दोषियों की नहीं दी राहत! 

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Ahmedabad Serial Blast Case: Court grants no relief to the convicts!

AHEMDABAD SERIAL BLAST CASE: अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को फांसी की सजा जबकि 11 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा कायम रखी है।

कोर्ट ने इसके साथ ही हाई कोर्ट ने उन लोगों के लिए मुआवजे का भी आदेश दिया, जिन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार कर लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बरी कर दिया गया।

यह मामला 26 जुलाई 2008 को हुए अहमदाबाद  शहर के अलग-अलग इलाकों में एक घंटे के भीतर कई धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।

जांच के बाद बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने 2022 में 49 लोगों को दोषी ठहराया था।

आरोप‍ियों और राज्य सरकार दोनों की तरफ से स्‍पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

पिछले दो सालों से लगातार चल रही सुनवाई के बाद आज यानी कि 7 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने कहा कि मामले में मौजूद सबूत और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सजा उचित है।

हाई कोर्ट ने यह भी माना कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पर्याप्त सबूत न होने के बावजूद लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। ऐसे लोगों को मुआवजा देने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति की स्वतंत्रता का नुकसान भी न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है।

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