BILASPUR AIR AMBULANCE : Consumer Forum strict after patient’s death
विकास सामनानी, ब्यूरो चीफ, बिलासपुर
बिलासपुर. बिलासपुर में एयर एंबुलेंस सेवा की कथित लापरवाही पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। कैंसर मरीज को समय पर दिल्ली नहीं पहुंचा पाने और सेवा में गंभीर कमी के मामले में फोरम ने कंपनी को 7.50 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है।
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नूतन चौक निवासी कृतिका अग्रवाल ने अपने मामा स्वर्गीय बसंत चरण अग्रवाल को इलाज के लिए बिलासपुर से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए 12 जुलाई 2025 को एयर एंबुलेंस बुक कराई थी। इसके लिए कंपनी को 7.50 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे।
आरोप है कि पहले दिन बिना जरूरी मेडिकल टीम और उपकरणों के एंबुलेंस भेजी गई और बाद में दिल्ली में खराब मौसम का हवाला देकर उड़ान रद्द कर दी गई। अगले दिन भी केवल एक कंपाउंडर के साथ मरीज को ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई।
मामला यहीं नहीं रुका। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद कंपनी ने शव को दिल्ली ले जाने से भी इनकार कर दिया और एडवांस राशि लौटाने से मना कर दिया।
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सुनवाई के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रिपोर्ट में सामने आया कि जिस दिन खराब मौसम का हवाला दिया गया, उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन सामान्य था। इसके बाद उपभोक्ता आयोग ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए उसे सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी माना।
आयोग ने 45 दिनों के भीतर 7.50 लाख रुपये वापस करने, उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने, मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 5 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया है।
