CHHATTISGARH : कोविड ने छीना हक नहीं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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CHHATTISGARH : Covid did not take away rights, big decision of High Court

बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कोरोना महामारी के कारण टेट परीक्षा समय पर नहीं हो पाई, तो इसका नुकसान किसी उम्मीदवार को नहीं दिया जा सकता।

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मामला धमतरी के वासुदेव साहू का है, जिनके पिता सहायक शिक्षक थे और 2017 में निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।

उन्हें शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के लिए समय दिया गया था, और उन्होंने डीएलएड समय पर पास कर लिया। लेकिन टेट परीक्षा कोविड के कारण 2020 में नहीं हो सकी और बाद में 2022 में उन्होंने परीक्षा पास की।

इसके बावजूद विभाग ने समयसीमा का हवाला देकर उनकी नियुक्ति रोक दी थी।

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हाईकोर्ट ने इसे गलत मानते हुए कहा कि कोविड जैसी परिस्थिति उम्मीदवार के नियंत्रण में नहीं थी, इसलिए उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने 6 दिसंबर 2022 का आदेश भी रद्द कर दिया और 45 दिनों के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने को कहा है।

 

 

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