CHHATTISGARH : BCI के फैसले को HC में चुनौती

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CHHATTISGARH : BCI’s decision challenged in HC

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के नव-निर्वाचित सदस्यों की प्रस्तावित सामान्य सभा की बैठक पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने रोक लगा दी है। इस फैसले को चुनौती देते हुए 19 निर्वाचित सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच में प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव अफवाह के आधार पर नहीं रोके जा सकते। कोर्ट ने कहा कि सामान्य सभा की बैठक स्थगित करने के पीछे BCI को ठोस और स्पष्ट कारण बताने होंगे।

BCI की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन दायर कर दी गई है। साथ ही जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर हाई कोर्ट ने BCI को 14 जनवरी तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति

BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने चुनाव में धांधली की शिकायतों को गंभीर मानते हुए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट आने तक पदाधिकारियों के चुनाव और सामान्य सभा से जुड़े फैसले स्थगित रहेंगे।

कार और नकदी बांटने के आरोप

BCI के आदेश में कहा गया है कि चुनाव के दौरान लग्जरी कार और भारी मात्रा में नकदी बांटने की विश्वसनीय शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि पदाधिकारी पद के लिए समर्थन हासिल करने के बदले चार पहिया वाहन और पैसे दिए गए।

BCI ने आशंका जताई है कि ऐसे भ्रष्ट, अवैध और अनैतिक तरीकों से चुने गए पदाधिकारी बार काउंसिल की निष्पक्षता और गरिमा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

गैर-प्रैक्टिसिंग वकीलों पर भी सवाल

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ ऐसे अधिवक्ता, जो नियमित रूप से वकालत नहीं करते, उन्होंने भी कथित कुप्रथाओं के जरिए चुनाव जीता है। यदि यह साबित होता है तो यह अधिवक्ता अधिनियम 1961 और बार के स्व-नियमन के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन होगा।

पहले भी लग चुके हैं आरोप

BCI ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के पूर्व चुनावों में भी धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में मौजूदा चुनाव को लेकर विशेष सतर्कता और गहन जांच जरूरी है।

सचिव ने बैठक स्थगित करने का पत्र जारी किया

BCI के आदेश के बाद स्टेट बार काउंसिल के सचिव अमित कुमार वर्मा ने नव-निर्वाचित सदस्यों को पत्र जारी कर आज होने वाली सामान्य सभा की बैठक स्थगित किए जाने की सूचना दी थी।

 

 

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