CG ANIMAL DISPOSAL GUIDELINE : मृत पशु निपटान के लिए नगर निकायों को निर्देश

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CG ANIMAL DISPOSAL GUIDELINE : Instructions to municipal bodies for dead animal disposal

रायपुर, 20 नवंबर 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशों पर तेजी से अमल करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को मृत पशुओं के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल निर्धारित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभाग ने सभी निकायों को परिपत्र भेजकर 48 घंटे के भीतर निपटान सुनिश्चित करने को कहा है।

परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि मृत पशुओं के निपटान के लिए चयनित स्थल आबादी से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए और यह पर्यावरणीय मानकों एवं जैव-सुरक्षा नियमों के अनुरूप होना अनिवार्य है। सभी निकायों को मृत पशुओं के निपटान हेतु विशेष स्थान चिह्नित कर वहां निर्धारित प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने बताया कि निपटान की यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, नगर पालिका अधिनियम 1961 तथा आदर्श उपविधियों के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। वहीं लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत मृत पशुओं के निपटान की सेवा 48 घंटे की समय-सीमा में उपलब्ध कराना आवश्यक है।

 

 

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