CG COURT ORDER : Assets acquired from drug trade frozen, court gives major order
बिलासपुर। सकरी और सिरगिट्टी थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों पर मुंबई सफेमा कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने तीन आरोपियों की संपत्तियों को अवैध घोषित करते हुए फ्रीज करने का निर्देश दिया।
सिरगिट्टी के आरोपी अजय चक्रवर्ती के 1.20 करोड़ के दो मकान नशे के अवैध कारोबार से अर्जित पाए गए। सकरी थाना क्षेत्र के क्रांति पांडे और दीपक गंडा की 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी नशीले पदार्थों से अर्जित धन मानते हुए फ्रीज करने का आदेश पारित किया गया।
अब तक बिलासपुर पुलिस ने 7 मामलों में 20 आरोपियों की 7.50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। कोर्ट ने सभी संपत्तियों को अवैध घोषित किया है।
पुलिस की लगातार कार्रवाई के चलते तस्करों पर आर्थिक रूप से बड़ा प्रहार हो रहा है, जिससे मादक पदार्थों के अवैध नेटवर्क पर कड़ी रोक लगेगी।

