CG MLA FRAUD CASE : FIR registered against MLA …
जांजगीर-चांपा, 8 नवंबर। जिले में बड़ा मामला सामने आया है, जहां जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर किसान से 42.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, चांपा थाने में विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 34 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामला उस समय का है जब साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर (2015–2020) के पद पर थे।
किसान राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि विधायक साहू ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और 42.78 लाख रुपये का लोन निकाल लिया। किसानों को इस धोखाधड़ी की जानकारी तब हुई जब बैंक से वसूली नोटिस आया।
लंबे समय से लंबित इस मामले में अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई तेज की गई है। पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है, ताकि समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जा सके।
इस टीम में सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, थाना प्रभारी (जांजगीर) निरीक्षक मणिकांत पांडेय और उप निरीक्षक उमेंद्र मिश्रा (चांपा थाना) शामिल हैं। टीम को साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह मामला अब राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि आरोप वर्तमान विधायक पर लगे हैं।

