ITR FILLING AY 2025-26 : Is the ITR deadline extended? Know the truth…
नई दिल्ली, 15 सितंबर। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही है। विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को पूरी तरह फर्जी बताया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ITR दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है।
विभाग का आधिकारिक बयान
विभाग ने 14 सितंबर देर रात एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। कृपया किसी भी भ्रामक सूचना पर भरोसा न करें और केवल @IncomeTaxIndia हैंडल से प्राप्त जानकारी को ही मानें।”
पोर्टल की स्थिति
पिछले कुछ दिनों से करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से शिकायतें मिल रही थीं कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (Annual Information Statement) डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं।
इस पर विभाग ने जवाब दिया कि ई-फाइलिंग पोर्टल सामान्य रूप से काम कर रहा है, और उपयोगकर्ताओं को ब्राउज़र कैश साफ करने या दूसरे ब्राउज़र से लॉगिन करने की सलाह दी।
करदाताओं के लिए सहायता
आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को ITR दाखिल करने, टैक्स पेमेंट और अन्य सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क 24×7 काम कर रही है। करदाता फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स पर भी मदद ले सकते हैं।
