आंध्र में अब कर्मचारी नहीं, मशीन चाहिए! TDP सरकार ने ठोका 10 घंटे की ड्यूटी का फरमान

Andhra doesn’t need workers anymore, it needs machines! TDP government imposes order for 10 hours duty
विजयवाड़ा, 8 जून 2025। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सरकार ने निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य समय को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने का फैसला किया है। यह संशोधन ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ नीति के तहत निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, इस फैसले ने श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों के बीच नाराजगी की लहर दौड़ा दी है।
राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी ने बताया, “नियमों में यह ढील राज्य में अधिक निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने में सहायक होगी।”
क्या है नया बदलाव?
दैनिक कार्य समय : 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया।
ब्रेक समय : अब सिर्फ 6 घंटे की लगातार ड्यूटी पर ही आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा (पहले 5 घंटे पर मिलता था)।
ओवरटाइम सीमा : 75 घंटे प्रति तिमाही से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है।
महिला कर्मचारियों की नाइट शिफ्ट : अब महिलाओं को भी सुरक्षा उपायों के तहत रात की पाली में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन अतिरिक्त अवकाश अब प्रबंधन की मर्जी पर निर्भर करेगा।
विरोध और चेतावनी –
CPM के राज्य सचिव वी. श्रीनिवास राव ने इस फैसले को “श्रमिकों को गुलाम बनाने वाला कदम” बताया और तुरंत वापस लेने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि “राज्य सरकार पर केंद्र का दबाव है कि वह बड़े औद्योगिक घरानों को खुश करने के लिए नियमों में बदलाव करे।”
ट्रेड यूनियनों ने 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है।
जनरल फिजिशियन डॉ. टी. सेवा कुमार ने कहा, “एक व्यक्ति को 8 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए मजबूर करना समझदारी नहीं है। इससे न केवल स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा बल्कि उत्पादकता भी घटेगी।”
आंध्र प्रदेश फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत अब तक कोई वयस्क श्रमिक एक दिन में 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकता था। लगभग एक दशक पहले इसे 8 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे किया गया था। अब इसे और आगे बढ़ाया गया है, जिससे मजदूरों को लंबे समय तक काम करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।
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