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CG NEWS : यात्रियों को हो रही असुविधा को लेकर HC ने दिखाई सख्ती, DRM से मांगा स्पष्टीकरण

CG NEWS: HC shows strictness regarding inconvenience being caused to passengers, seeks clarification from DRM

बिलासपुर। रेलवे बोर्ड के निर्देशों की अनदेखी और यात्रियों को हो रही असुविधा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने डीआरएम, बिलासपुर से स्पष्टीकरण मांगा है। और एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने कहा है।

कोर्ट ने पूछा है, कि पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को क्यों अब भी स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है। जबकि रेलवे बोर्ड ने इन्हें नियमित करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बैंच में हुई।

बिलासपुर के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने जनहित याचिका लगाई है। जिसमें कहा गया है, “रेलवे बोर्ड के 21 फरवरी 2024 के आदेश के बावजूद बिलासपुर जोन में लोकल पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को अब भी स्पेशल ट्रेन के रूप में ही चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। वहीं यात्रियों को मनमाना किराया, ट्रेन की अनियमितता और अचानक रद्द होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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