CG BREAKING : मसाज की आड़ में जिस्मफरोशी का खेल, न्यायधानी में फल फूल रहा सेक्स रैकेट, 16 से 35 साल की कई युवतियों शामिल ..

CG BREAKING: Prostitution game under the guise of massage, sex racket flourishing in the court, involving many girls aged 16 to 35 ..
बिलासपुर। पिछले कुछ समय में तेजी से शहर में जिस्मफरोशी का कारोबार फल-फूल रहा है। इस धंधे में शहर की 16 से 35 साल की कई युवतियों को धकेला जा चुका है। स्पा सेंटरों मे फुल बॉडी मसाज के नाम पर देह व्यापार का खेल पुराना है। पिछले कुछ दिन पहले भिलाई और रायपुर में पुलिस ने कई स्पा में छापा मारकर इस अवैध धंधे का पर्दाफाश किया था। इसके बाद देह व्यापार के ये अड्डे बंद हो गए है। वही अगर बात न्यायधानी की करे तो शहर के हर कोने में धड़ल्ले से स्पा सेंटर के नाम पर जिस्मफिरोशी का धंधा चलाया जा रहा है।
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यह सब बंद हो गया था लेकिन अब ये स्पा सेंटर फिर से गुलजार हो गए हैं। यहां चेहरे पसंद कर ‘मसाज’ के रेट तय हो रहे हैं। यहां कैटवॉक कराके युवतियों की बोली लगाई जा रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर यहां स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। थेरेपी की आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा है। किसी के पास लाइसेंस भी नहीं हैं। फिर भी ये धड़ल्ले से चल रहे हैं।सिटी के अंदर तकरीबन दो दर्जन से अधिक स्पा और मसाज सेंटर हैं। इनके लिए स्पष्ट नियम-कानून न होने से धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। संचालक लाइसेंस होने का दावा करते हैं। हकीकत में आयुर्वेद विभाग केवल पंचकर्म थेरेपी के लिए सेटर खोलने का लाइसेंस देता है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का कहना है कि विभाग केवल आयुर्वेदिक थेरेपी के लिए ही लाइसेंस देता है। यह लाइसेंस आयुर्वेद में डिप्लोमा धारक युवतियों के सर्टिफिकेट के आधार पर मिलता है। लाइसेंस का कोई शुल्क नहीं है। केवल ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए यह लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। आयुर्वेद विभाग के मुताबिक शहर में एक या दो सेंटरों को ही लाइसेंस जारी किए गए हैं।
बीमार कर सकती है मसाज :
बिना प्रशिक्षित डॉक्टर की मौजूदगी में होने वाली मसाज/थेरेपी बीमारी का कारण भी बन सकती है। किस समय कितना प्रेशर देना है, यह जानकारी सिर्फ प्रशिक्षित लोगों को होती है। शहर में कई स्पा सेंटरों में युवतियां काम करती हैं। वहां युवक मसाज का काम ही नहीं करते। यहां युवाओं की भीड़ सिर्फ अय्याशी के नजरिए से ही आती है।
इन नियमों को करना होता है पालन :
1. पुलिस के अनुसार स्पा व मसाज सेंटर के एंट्रेस, एग्जिट व रिसेप्शन प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं
2. 30 दिन का डाटा रिकॉर्ड करने को डीवीआर लगाएं
3.सेंटर पर आने वाले ग्राहक का आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड मेंटेन करना मालिक की जिम्मेदारी होगी
4.विदेशी कर्मचारी के पास हो वर्क वीजा
5.सेंटर पर काम करने वाले सभी स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है
6.काम करने वाली लड़कियों का वेरिफिकेशन मालिक व लोकल पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है
7.इस काम की आड़ में अगर कोई देह व्यापार की गतिविधियां पर लिप्त होता पाया जाता है तो आईपीसी की धारा 3, 4, 5, 6 इममोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। जिसमें 7 साल तक की सजा होती है। महिला के साथ पकड़े गए पुरुष के खिलाफ भी कार्रवाई होती है।
क्यों बचती है पुलिस कार्रवाई से :
जानकारों के अनुसार स्पा और मसाज सेंटर में कार्रवाई से पुलिस कई कारणों से बचती है। पहला स्पा और मसाज सेंटर में कई हाई प्रोफाइल कस्टमर होने के साथ वह प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। कई बार पुलिस को मजबूत एविडेंस नहीं मिल पाते हैं। एविडेंस को कोर्ट में मजूबत साक्ष्य के रूप में प्रूफ नहीं करने के चलते केस स्टैंड नहीं कर पाता है। इसके अलावा सेंटर में काम करने वाले और कस्टमर के बालिग होने के चलते कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर पाते हैं।