नाबालिग से गैंगरेप में 2 दोषी करार, दोनों को 22-22 साल की सश्रम कारावास सजा सुनाई

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चंदौली : नाबालिग से गैंगरेप के मामले में स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को 22 -22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 -25 हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माना की भी सजा दी है. जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोनों की सजा एक 1 साल बढ़ाए जाने के आदेश दिए गए हैं.

दरअसल, सदर कोतवाली के मधुबन गांव में 2016 के मामले में पड़ोसियों ने आंगन में सो रही नाबालिग बच्ची को खेत में उठा ले गए. उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों भोखारु और पन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद लंबे समय तक सुनवाई के फैसला सामने आया. इस दौरान तमाम पेशी और गवाह के बाद सुनवाई के दौरान मामला प्रचलित था. युवती के बयान सरकारी वकील की दलीलों को तर्कपुर्ण मानते हुए सबूतों के आधार पर प्रभावी विवेचना को सही पाते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

इस बाबत विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर सिंह ने बताया कि 6 साल तक सुनवाई चलने के बाद गुरुवार को स्पेशल न्यायाधीश पॉक्सो ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 22-22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर अलग-अलग 25-25 हजार काअर्थदंड भी लगाया है.25-25 हजार का अर्थदंड जमा न करने के सूरत में 1 साल की अतिरिक्त सजा का आदेश भी न्यायाधीश ने दिया है. सजा सुनाने के बाद पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया है.

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