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23 लाख रॉयल्टी सहित भरना होगा जुर्माना,बस ऑपरेटर से बसें भी ले ली जाएंगी वापस,निर्देश हुआ जारी

अंबिकापुर। जिले में सिटी बस संचालन को लेकर अब सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा कड़ा रुख अख्तियार किया है उन्होंने जल्द से जल्द जिले में सिटी बस संचालन के निर्देश दिए है अगर जल्द ही सिटी बसों का संचालन शुरू नहीं होता है तो ऐसे में बस ऑपरेटर के ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी बस ऑपरेटर पर लंबित 23 लाख रुपए रॉयल्टी वसूला तो जाएगा ही साथ में उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही सारी बसें भी बस ऑपरेटर से वापस ले ली जाएंगी और बसों में हुए नुकसान की भरपाई भी बस ऑपरेटर से ही करवाई जाएगी। ऐसे में जल्दी बस का संचालन अगर बस ऑपरेटर के द्वारा नहीं किया जाता है तो यह उसके लिए बहुत भारी साबित होगा

दरअसल सरगुजा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के द्वारा सिटी बसों का संचालन वर्ष 2015 से किया जा रहा है। सिटी बसों के संचालन बावत् “अम्बिकापुर बस ट्रांसपोर्ट प्रा. लिमि.” नमनाकला अम्बिकावाणी के पास अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.) बस ऑपरेटर का चयन किया गया था। सर्विस प्रोवाईडर के द्वारा प्रतिबस / प्रतिमाह रूपये 2500.00 बस रॉयल्टी फीस सोसायटी के कोष में जमा किया जाना था। बस ऑपरेटर को कार्यालय द्वारा कई पत्र लिखे गए जिन पत्रों द्वारा सूचना पत्र जारी कर मार्च 2020 की स्थिति में लम्बित बस रॉयल्टी फीस रूपये 23.00 लाख (अनतिम ) जमा किये जाने बावत् सूचित किया गया है, किन्तु आज दिनांक तक बस ऑपरेटर के द्वारा उक्त लम्बित बस रॉयल्टी फीस सोसायटी के कोष में जमा नहीं किया गया है। कोरोना काल में सिटी बसों का संचालन बंद किया गया था, स्थिति सामान्य होने पर यात्रियों की सुविधा हेतु सिटी बसों का नियमित रूप से पुनः संचालन किये जाने बावत् कार्यालय के पत्र क्रमांक 472 दिनांक 04.02.2022 को बस ऑपरेटर को पत्र जारी किया गया था लेकिन बस ऑपरेटर द्वारा अभी तक बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया है जिस की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने बस ऑपरेटर को जल्दी बसों का संचालन शुरू करने का निर्देश दिया है अगर जल्द ही बसों का संचालन शुरू नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बस ऑपरेटर पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी बस ऑपरेटर से 23 लाख रॉयल्टी तो वसूल किया ही जाएगा साथ में बस ऑपरेटर को काफी बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है इतना ही नहीं बस ऑपरेटर से सारी बसें भी वापस ले ली जाएंगी और बसों में हुई क्षति की भरपाई भी बस ऑपरेटर के द्वारा ही करवाई जाएगी

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