नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शादी कराने के मामले में….8 आरोपियों को 3-3 साल कठोर कारावास की सजा
बेमेतरा | नांदघाट थाना क्षेत्र में पांच साल पहले धारा 363, 366, 34 भादवि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज अपराध पर फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी संजय अग्रवाल ने कुल 8 आरोपियों को 3-3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने पैरवी की। नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शादी कराने के मामले में यह बड़ा फैसला आया है।