PETROL PUMP LICENSE RULE CHANGE : छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, राज्य सरकार ने खत्म की लाइसेंस की अनिवार्यता

PETROL PUMP LICENSE RULE CHANGE : Opening a petrol pump in Chhattisgarh has become easier, the state government has abolished the requirement of license
रायपुर। PETROL PUMP LICENSE RULE CHANGE छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) खोलने के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने 14 नवंबर 2024 को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के जरिए यह अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
PETROL PUMP LICENSE RULE CHANGE इस निर्णय के बाद अब व्यवसायियों को केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय लाइसेंस लेना पड़ता था और समय-समय पर उसका नवीनीकरण भी करना होता था।
क्या बदला है –
अब राज्य सरकार की ओर से किसी अतिरिक्त लाइसेंस की आवश्यकता नहीं
केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ही पेट्रोल पंप संचालन की अनुमति
दोहरी प्रक्रिया खत्म, समय और पैसे की बचत
व्यवसायियों को मिलेगा बड़ा लाभ –
PETROL PUMP LICENSE RULE CHANGE इस बदलाव से व्यवसायियों, विशेषकर छोटे उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को बड़ा लाभ मिलेगा। पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज, सस्ती और आसान हो गई है।
सुविधा बढ़ेगी, निवेश को मिलेगा बढ़ावा –
राज्य सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के दूरदराज के इलाकों में ईंधन की उपलब्धता बेहतर होगी। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान –
PETROL PUMP LICENSE RULE CHANGE मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। नियमों को सरल बनाकर राज्य को व्यवसाय के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया जा रहा है।