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पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार, कहा- 30 सितंबर को ही होगा भवानीपुर उपचुनाव

पश्चिम बंगाल:   में भवानीपुर उपचुनाव  से संबंधित एक याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भवानीपुर सीट पर उपचुनाव तय तारीख 30 सितंबर को ही कराया जाएगा। भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी  चुनावी मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिबरेवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कलकत्ता हाई कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज  की एक खंडपीठ ने कहा है राज्य के मुख्य सचिव की तरफ से ऐसा पत्र लिखना अनुचित था। जिसमें उन्होंने भवानीपुर  में उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग से अपील की थी।  बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उपचुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को चुनौती दी गई थी। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा था कि यदि भवानीपुर उपचुनाव  नहीं हुआ तो एक ‘संवैधानिक संकट’ उत्पन्न होगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में एकतरफा प्रदर्शन के बावजूद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम  से चुनाव  हार गईं थी। ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी  के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी  ने हराया था। अब ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मुख्य सचिव की तरफ से जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की अर्जी मिलने के बाद चुनाव आयोग  ने 4 सितंबर को घोषणा की थी कि भवानीपुर  में 30 सितंबर को चुनाव होंगे। भवानीपुर में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। तीन अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

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