रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं में पार्षदों के आठ पदों के लिए उपचुनाव करा रहा है। नगर पालिकाओं के लिए सुबह 8 से 5 और पंचायतों में सुबह 7 से मतदान हो रहा है।
मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई है। मतदाताओं की पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकेगा। नौ निकायों के आठ पार्षद चुनाव के लिए 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के 198 पद के लिए 537 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने भास्कर को बताया कि मतदान दल सुरक्षित बूथों पर पहुंच गए हैं। तय वक्त पर वोटिंग और मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के आठ ज़िलों के नौ निकायों के नौ वार्ड में पार्षद का चुनाव किया जाना है। इसमें नगरपालिका परिषद चांपा जिला-जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत खोंगापानी जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नगर पंचायत खरोरा जिला-रायपुर, नगर पंचायत तुमगांव जिला-महासमुंद, नगर पालिक निगम दुर्ग और नगरपालिका परिषद अहिवारा जिला-दुर्ग, नगरपालिका परिषद बेमेतरा, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी व नगरपालिका परिषद कोंडागांव शामिल हैं।
निकायों के नतीजे 30 जून और पंचायतों के तत्काल
नगरीय निकायों में मतगणना और परिणामों की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे होगी। पंचायतों में मतदान खत्म होने के बाद काउंटिंग बूथों पर होगी। 28 जून को जरूरी होने पर तहसील और ब्लाकों में मतगणना दोपहर 3 बजे से होगी। पंचायतों का सारणीकरण और निर्वाचन की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे होगी। ब्लाकों में पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के परिणाम घोषित होंगे। जिला मुख्यालय में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम का ऐलान होगा।
वोट डालने जाएं तो ये ले जाएं
बैंक या डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी फोटो पहचानपत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचानपत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची का उपयोग कर सकते हैं।
अधिवक्ताओं के फोटोयुक्त परिचयपत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय का फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र एवं फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस के अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर एसईसी-ईआर की ओर से ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची का उपयोग किया जा सकता है।