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FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME : क्या है छत्तीसगढ़ मत्स्य विकास पुरस्कार योजना ? जानिए लाभ, लाभार्थी, पात्रता व अप्लाई प्रक्रिया

रायपुर। FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण और असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत मजदूरों के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की। (FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME) पहली योजना निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए सीजी मुख्मंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्‍यु एवं दिव्यांग सहायता योजना है। (FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME) दूसरी योजना असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए सीजी मुख्यमंत्री असंगठित मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना है।

(FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME) दोनों योजनाओं में, छत्तीसगढ़ सरकार पंजीकृत मजदूरों को काम के दौरान विकलांग होने पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। (FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME) इसके अलावा, राज्य सरकार मजदूरों के परिवारों को काम पर उनकी मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी।

सीजी मुख्मंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्‍यु एवं दिव्‍यांग सहायता योजना (FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME)
इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, CG Mukhyamantri Vishwakarma Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana लागू करेंगे।
यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत निर्माण मजदूरों के लिए है।
काम के दौरान विकलांग होने पर सभी को 50,000 रुपये मिलेंगे।
राज्य सरकार निर्माण मजदूरों के परिवारों को काम के दौरान मरने पर 1 लाख रुपये प्रदान करेगी।
हालांकि, अगर नारीमन श्रमिक की मृत्यु मादक द्रव्यों के सेवन या आत्महत्या के कारण होती है, तो मजदूर किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे।

सीजी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना सूची
सीजी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना सूची (रिपोर्ट) की जांच करने के लिए सीधा लिंक यहां दिया गया है – https://cglabour.nic.in/BOCW/SchemeReports.aspx

(FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME) छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना लाभार्थी सूची बीओसीडब्ल्यू योजना रिपोर्ट देखने के लिए पेज दिखाई देगा:

सीजी मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार मृत्‍यु एवं दिव्‍यांग सहायता योजना
(FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME) छत्तीसगढ़ असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा श्रम विभाग, CG Mukhyamantri Asangathit Karmkaar Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana लागू करेगा। यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। (FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME) काम के दौरान विकलांग होने पर सभी को 50,000 रुपये मिलेंगे जबकि काम पर मरने पर उनके परिवार को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। (FISHERIES DEVELOPMENT AWARD SCHEME) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मादक द्रव्यों के सेवन या आत्महत्या के कारण मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में ये दोनों योजना लाभ लागू नहीं हैं।

 

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