
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर कानूनी घेरे में है। दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेत ने विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया, इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए।
याचिकाकर्ता विजय बघेत ने पाचिका में यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के कुछ चुनावी बयानों और योजनाओं की घोषणा आचार संहिता लागू होने के बाद की गई थी, जो निर्वाचन नियमों के विरुद्ध है। इसके आधार पर उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि निर्वाचन प्रक्रिया की वैधता की जांच की जाए और उनका निर्वाचन रद्द किया जाए।
हाल ही में भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक याचिका की स्वयं वापरा ते लिया है। इसके चलते हाईकोर्ट की सुनवाई प्रक्रिया को अब और मजबूती मिती है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापसी की सर्टिफाइड कॉपी जमा करने के लिए भूपेश बघेल के वकील ने समय मांगा, जिसी कोर्ट ने मजूरी दे दी।
हाईकोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है। इस सुनवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में भी खासा उत्साह और सतर्कता देखी जा रही है, क्योंकि मामला प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार भूपेश बघेल से जुड़ा हुआ है।
गौरतलब है कि चुनाव याचिका के मामलों में अगर आचार संहिता उल्लंघन के पुख्ता सबूत अदालत में पेश होते हैं, तो अदालत संबंधित जनप्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द भी कर सकती है। अब देखना होगा कि 11 अगस्त को अदालत में क्या नया मोड़ आता है और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।