राज्यपाल को भेजा नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक…

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बिलासपुर  बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल को भेजे नोटिस पर स्टे दिया है। विधेयक पर हस्ताक्षर न करने के खिलाफ एक याचिका पर पिछले दिनों नोटिस जारी किया था। राजभवन के अधिवक्ता बी. गोपाकुमार ने बताया कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने हाईकोर्ट के अधिकार नहीं होने के तर्क को कोर्ट ने जायज माना है।

राज्य सरकार और एक अधिवक्ता ने बढ़ाए गए आरक्षण पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के मामले में याचिका दायर की थी। जिस पर पूर्व में हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था।

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