Trending Nowशहर एवं राज्य

रविवार को होनी है टेट परीक्षा, हाई कोर्ट ने कहा- परीक्षा की तैयारी व्यापमं ने पूरी कर ली, रोकना उचित नही

  • छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगाने से किया इन्कार, याचिकाकर्ता ने परीक्षा को रद करने की थी मांग

बिलासपुर। एनसीटीई की अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने परीक्षा को रद करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि चूंकि परीक्षा की पूरी तैयारी हो गई है इसलिए रद नही किया जा सकता। दरअसल रविवार को टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है। हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य शासन के अलावा एनसीटीई और व्याव्यसायिक परीक्षा मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका के अनुसार इसके बाद नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर कहा गया कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। कौंसिल ने एक शर्त भी जोड़ दी। नियुक्ति के दो साल के भीतर छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। कौंसिल की अधिसूचना में रखी गई इसी शर्त को याचिका में चुनौती दी गई हैं। याचिका में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन ने भी कोंसिल की इस अधिसूचना को लागू कर दिया है।18 सितंबर रविवार को सीजी टेट की परीक्षा व्यापमं ने आयोजित की है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से परीक्षा पर रोक लगाने की माग की हैं।

बिलासपुर निवासी सुशील कुमार गहरे ने अपने वकील के जरिये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा है कि पूर्व में अभ्यर्थी डीएड करते थे वही सहायक शिक्षक हेतु पात्रता रखते थे। उनको ही पात्र माना जाता था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एके गोस्वामी व जस्टिस दीपक तिवारी के डिवीजन बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षा की तैयारी व्यापमं ने पूरी कर ली है। परीक्षा को रोकना उचित नही होगा।

Share This: