SUPREME COURT ORDERS : सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, विजय शाह की माफी खारिज, SIT जांच के आदेश

SUPREME COURT ORDERS : Supreme Court takes action, Vijay Shah’s apology rejected, SIT probe ordered
नई दिल्ली, 19 मई 2025। SUPREME COURT ORDERS मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने उनके माफीनामे को सिरे से खारिज करते हुए तीन सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच टीम) के गठन का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान विजय शाह की माफी को ‘घड़ियाली आंसू’ बताते हुए कहा कि “ऐसी माफी की हमें जरूरत नहीं।” अदालत ने साफ किया कि सिर्फ अदालत के डर से मांगी गई माफी को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
अदालत के प्रमुख निर्देश –
मामले की एसआईटी जांच होगी, जिसमें तीन वरिष्ठ IPS अधिकारी शामिल होंगे।
टीम में कम से कम एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल की जाएगी।
पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी।
कोर्ट ने कहा, “कानून अपना काम करता रहेगा और हम इस पूरे मामले पर करीबी नजर रखेंगे।”
अदालत ने क्यों जताई नाराजगी? –
SUPREME COURT ORDERS जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “आप (विजय शाह) पहले गंभीर बयान देते हैं और फिर माफी का नाटक करते हैं। कोई इशारों में माफी मांगता है, कोई मजबूरी में। यह घृणित भाषा का प्रयोग था, वो भी तब जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा था।”
वकील मनिंदर सिंह की ओर से सफाई दी गई कि विजय शाह ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है और उसका वीडियो भी जारी किया गया है। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि माफी का तरीका भी माफी की सच्चाई बताता है, और इस मामले में सच्चा पछतावा नजर नहीं आता।
मामला क्या है? –
SUPREME COURT ORDERS 12 मार्च को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और भारी आलोचना का कारण बनी थी।