रायपुर। नए साल की पूर्व संध्या पर राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरम्यानी रात होने वाले न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्म हाउस और बार संचालकों की अहम बैठक ली। बैठक में सभी एएसपी, सीएसपी और डीएसपी भी मौजूद रहे।
एसएसपी ने दो टूक कहा कि आउटर क्षेत्र के सभी बार, होटल, ढाबे और फार्म हाउस अनिवार्य रूप से रात 12.00 से 12.30 बजे तक बंद कर दिए जाएं। किसी भी हाल में समय-सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शराब पीकर ड्राइविंग पर सख्त निगरानी
31 की रात वीआईपी रोड सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच होगी। पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है।
कार्यक्रम के लिए अनुमति अनिवार्य
एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति के साथ यह जानकारी भी देनी होगी कि—
- कार्यक्रम में कितने लोग शामिल होंगे
- कोई सेलेब्रिटी शामिल है या नहीं
- कार्यक्रम का स्वरूप क्या है
- इसके अलावा सभी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे होना अनिवार्य किया गया है।
डीजे पूरी तरह बैन, रात 10 बजे बाद साउंड सिस्टम नहीं
न्यायालयीन निर्देशों का हवाला देते हुए एसएसपी ने कहा कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम नहीं बजाया जाएगा। आयोजन स्थलों पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था जरूरी होगी। मुख्य मार्ग या सर्विस रोड पर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी।
बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कार्रवाई
एसएसपी लाल उमेद सिंह ने चेताया कि बिना लाइसेंस शराब परोसने पर आबकारी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी। संस्थानों के बाहर सार्वजनिक स्थानों या कार के अंदर बैठकर शराब पिलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
हुड़दंग और नशे पर जीरो टॉलरेंस
कार्यक्रम के दौरान हुड़दंग या किसी भी प्रकार के सूखे नशे की शिकायत मिलने पर संचालकों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी, बल्कि लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जा सकती है। संचालकों को खुद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और सुरक्षा गार्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं।पुलिस प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि न्यू ईयर का जश्न नियमों के दायरे में मनाया जाए—अन्यथा सख्ती तय है।

