Trending Nowशहर एवं राज्य

SOCIAL MEDIA INFLUENCER TAX RULE : अब सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की कमाई पर भी लगेगा टैक्स …

SOCIAL MEDIA INFLUENCER TAX RULE : Now tax will be levied on the earnings of social media influencers too…

नई दिल्ली, 5 सितम्बर। अगर आप सोशल मीडिया पर रील बनाकर या ब्रांड डील से कमाई करते हैं, तो अब सरकार आपकी कमाई पर भी टैक्स वसूलेगी। आयकर विभाग ने कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए नया प्रोफेशनल कोड 16021 लागू कर दिया है। इसके तहत अब हर इन्फ्लुएंसर को अपनी कमाई का हिसाब-किताब आयकर रिटर्न (ITR-3 या ITR-4) में साफ-साफ दर्ज करना होगा।

प्रदेश में फिलहाल 300 से ज्यादा इंफ्लुएंसर आयकर विभाग की रडार पर आ गए हैं, जबकि आने वाले समय में यह संख्या दो हजार तक पहुँच सकती है। अब तक कंपनियां उन्हें टीडीएस काटकर पेमेंट करती थीं, लेकिन पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

कैसे लगेगा टैक्स?

ITR-4 फॉर्म में धारा 44ADA के तहत अनुमानित आय पर टैक्स छूट मिल सकती है।

अगर सालाना आय 50 लाख से कम है, तो 50% यानी 25 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा।

अगर आय 50 लाख से अधिक है, तो पूरे इनकम पर टैक्स और खर्च का ऑडिट कराना होगा।

अब तक क्यों मुश्किल थी ट्रैकिंग?

पहले इन्फ्लुएंसर अपनी आय को अन्य प्रोफेशनल कैटेगरी में दिखाते थे, जिससे विभाग को उनकी असली कमाई और पेशा पहचानने में कठिनाई होती थी। यही वजह है कि अब उनके लिए अलग कोड लागू किया गया है।

देश में तेजी से बढ़ा इन्फ्लुएंसर मार्केट

2020 तक भारत में करीब 10 लाख इन्फ्लुएंसर थे, जबकि 2024 तक यह संख्या 40 लाख से ज्यादा हो गई है।

देश के टॉप इन्फ्लुएंसर

कैरी मिनाटी – 21.3 मिलियन

भुवन बाम – 20.8 मिलियन

अमित भड़ाना – 9.8 मिलियन

प्रजकता कोली – 8.8 मिलियन

जाकिर खान – 7.8 मिलियन

मध्यप्रदेश के टॉप इन्फ्लुएंसर

पायल धरे – 4 मिलियन

नमन देशमुख – 3.6 मिलियन

ऋत्विक धनजानी – 3 मिलियन

तान्या मित्तल – 2.8 मिलियन

 

 

Share This: