दिल दहला देने वाला मामला: मां ने जन्म देने के तुरंत बाद नवजात का घोंटा गला, शव कूड़े में फेंक हो गई फरार

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नई दिल्ली:  दिल्ली में दिल को झंझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ मध्य जिला के पटेल नगर में एक 26 वर्षीय एक घरेलू सहायिका ने अपने मकान मालिक के घर में नवजात (पुत्र) को जन्म देने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को घर के घर बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। यह दिल दहला देने वाला मामला 28 जुलाई को सामने आया जब एक कूड़ा बीनने वाले ने एक प्लास्टिक बैग में नवजात का शव देखा और मकान मालिक को इसकी जानकारी दी।

शव को इमारत की पार्किंग से बरामद किया
बच्चे का शव देखने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को इमारत की पार्किंग से बरामद कर लिया। क्राइम टीम और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जिसके बाद जांच में इस हत्या का खुलासा हुआ। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मेड रोशनी (26) को अरेस्ट कर लिया है, जो यूपी की रायबरेली की है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि रोशनी अक्टूबर 2023 से एक व्यक्ति के घर में बतौर घरेलू सहायिका काम कर रही थी। रोशनी का 2021 में तलाक हो चुका है। वह नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित अपने गांव गई थी। वहां उसके किसी रिश्तेदार की शादी थी। उस दौरान उसका अपने पूर्व साथी से शारीरिक संबंध बना। कुछ दिन बाद वह वापस पटेल नगर आ गई थी।

दोस्त ने नहीं ली बच्चे की जिम्मेदारी
कुछ महीने बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। इस बात की जानकारी दोस्त को देने पर जब उसने जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया। जांच में पता चला कि जिस घर में वह काम करती है कि वह परिवार किसी पार्टी में शरीक होने बाहर गया था, तभी रोशनी ने बाथरूम में नवजात को जन्म दे दिया। लेकिन सामाजिक कलंक के डर से तुरंत सफेद कपड़े से गला घोंटकर नवजात की हत्या कर दी और शव को एक कूड़े के बैग में डालकर बाहर फेंक दिया।

हत्यारिन मां अब भी फरार
सात अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट और गला घोंटने से मौत की पुष्टि होने के बाद पटेल नगर थाना पुलिस ने युवती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 238 (अपराध के साक्ष्य को नष्ट करना या झूठी जानकारी देना) के तहत मामला दर्ज कर लिया।लड़की को एलएनजेपी अस्पताल के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जिसका मैजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया जाएगा।

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