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नगर पंचायत भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम में धारा 144 प्रभावी

 

सम्मैया पागे

बीजापुर -: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा 24 नवम्बर 2021 को नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2021 के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचरण सहिंता प्रभावशील हो चुका है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा ने दंडप्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसके अन्तर्गत 24 नवंबर 2021 से 23 दिसंबर 2021 तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर जिला कार्यालय परिसर जिले के नगर पंचायत क्षेत्र के मतदान केन्द्र सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नही करेगा। ड्यूटी में तैनात सी आर पी एफ, ए एस एफ सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उक्त अवधि में विस्फोटक सामग्री लाठी, डंडा, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलेगा,न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। इस आदेश के तहत जिले के समान्य जनता को संबोधित किया जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अधीन एक पक्षीय पारित किया जाता है, क्योकि परिस्थितियां ऐसी है, कि पूर्व सूचना देते हुए नोटिस दिया जाना संभव नही है यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं 24 नवंम्बर से 27 दिसम्बर की रात्रि 12 बजे तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम में प्रभावशील रहेगा।

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