SECL MURDER CASE : कोर्ट ने SECL AGM सुरेंद्र सिंह चौहान की गिरफ्तारी का दिया आदेश, पुलिस जांच पर उठे सवाल …

SECL MURDER CASE : Court orders arrest of SECL AGM Surendra Singh Chauhan, questions raised on police investigation…
कोरबा, 08 अगस्त 2025। SECL की सरायपाली खदान में कोल लिफ्टर रोहित जायसवाल की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। पाली न्यायालय ने इस हत्याकांड के आरोपी बनाए गए SECL के तत्कालीन AGM सुरेंद्र सिंह चौहान की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। यह आदेश ऐसे समय आया है जब पाली पुलिस ने चौहान को क्लीन चीट देते हुए केस से नाम हटाने के लिए खात्मा रिपोर्ट दाखिल की थी।
कोर्ट में मृतक रोहित जायसवाल के भाई द्वारा दायर आपत्ति याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पर कार्रवाई को एकतरफा बताया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को बिना ठोस जांच के बरी करना न्याय की प्रक्रिया के विपरीत है।
यह मामला 28 मार्च 2025 की रात का है, जब पाली थाना क्षेत्र स्थित SECL सरायपाली बुड़बुड़ परियोजना में कोयला परिवहन और वर्चस्व की लड़ाई के चलते कोल लिफ्टर व ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ बलवा, हत्या और भीड़ जुटाने के आरोप में FIR दर्ज की थी, जिसमें AGM सुरेंद्र सिंह चौहान का नाम भी शामिल था।
लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने चौहान समेत एक अन्य आरोपी को क्लीन चीट देते हुए केस से नाम हटाने के लिए रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। इस पर पीड़ित पक्ष ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाली कोर्ट में आपत्ति दाखिल की, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया।
कोर्ट का सख्त रुख –
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण जांच की और सबूतों की अनदेखी की गई। इसके बाद AGM सुरेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया।
इस आदेश ने एक बार फिर पाली पुलिस की कार्यप्रणाली और हत्याकांड की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट के सख्त आदेश के बाद पुलिस AGM की गिरफ्तारी में कितनी तत्परता दिखाती है।