POLITICAL FLAGS BAN : सरकारी जमीन पर राजनीतिक झंडों-बैनरों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती …

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POLITICAL FLAGS BAN : Supreme Court’s strictness on political flags and banners on government land …

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर स्थायी झंडों, बैनरों और पोस्टरों को लगाने पर रोक लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी संपत्ति का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग स्वीकार्य नहीं है।

याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, “आप सरकारी जमीन का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं?” कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के व्यापक अधिकार क्षेत्र को सही ठहराया और याचिका खारिज कर दी।

मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने पहले ही सभी राजनीतिक दलों, संगठनों को 12 सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों, सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थानों पर लगे स्थायी ध्वजस्तंभ, बैनर-पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। साथ ही, समयसीमा के बाद भी न हटाने पर जिला प्रशासन को कार्रवाई कर खर्च संबंधित दलों और संगठनों से वसूलने की छूट दी थी।

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक स्थानों पर स्थायी ध्वजस्तंभ लगाने की कोई कानूनी अनुमति नहीं है और पुलिस या राजस्व अधिकारी एनओसी जारी नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसे ढांचे अक्सर राहगीरों के लिए परेशानी और यातायात बाधा का कारण बनते हैं।

 

 

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