SC ने लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत की रद्द , एक हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है. सोमवार को एक सुनवाई के दौरान, अदालत ने आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और कहा, “उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया, पीड़ितों को कार्यवाही में भाग लेने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया।
उच्च न्यायालय ने कई अप्रासंगिक विचारों और मुद्दों पर विचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, प्राथमिकी का अनुचित लाभ देने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।
केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा है मुख्य आरोपी
पिछले साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी क्षेत्र में भड़की हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। उन्हें 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और इस साल फरवरी में जमानत दे दी गई थी।
4 किसानों समेत 8 की मौत
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे से पहले भड़की हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।
तिकुनिया में एक कार्यक्रम से पहले गृह राज्य मंत्री (MoS) अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की की कार ने तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को कुचला। जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। इस घटना में चार किसानों की मौत हो गई थी.