ANIL AMBANI FRAUD CASE : SBI ने RCom के लोन को घोषित किया ‘धोखाधड़ी’, अनिल अंबानी को बड़ा झटका !

ANIL AMBANI FRAUD CASE : SBI declares RCom loan as ‘fraud’, big blow to Anil Ambani!
नई दिल्ली, 4 जुलाई 2025। ANIL AMBANI FRAUD CASE भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने दिवालिया हो चुकी दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) के लोन खाते को ‘धोखाधड़ी’ घोषित कर दिया है। इसके साथ ही SBI ने कंपनी के पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को रिपोर्ट करने का निर्णय लिया है। यह कदम बैंक की धोखाधड़ी पहचान समिति की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें लोन फंड के दुरुपयोग और फंड डायवर्जन की बात कही गई है।
समिति की जांच में क्या पाया गया?
SBI की जांच में सामने आया कि रिलायंस ग्रुप ने लोन की रकम को अपने तय उद्देश्यों के बजाय दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, ₹41,863.32 करोड़ के इंटर-कॉरपोरेट डिपॉजिट (ICD) ट्रांजेक्शन किए गए, जिनमें से केवल ₹28,421.61 करोड़ के लेन-देन ही प्रमाणित पाए गए।
इसके अलावा –
44% यानी ₹13,667.73 करोड़ का उपयोग पुराने कर्ज चुकाने में किया गया।
41% यानी ₹12,692.31 करोड़ संबंधित पक्षों को भुगतान किए गए।
₹6,265.85 करोड़ अन्य बैंकों के लोन चुकाने में उपयोग हुए।
₹5,501.56 करोड़ रिलायंस ग्रुप की अन्य कंपनियों को ट्रांसफर किए गए।
बैंक का कहना है कि यह लोन शर्तों का गंभीर उल्लंघन है और यह फंड के दुरुपयोग और विश्वासघात के बराबर है।
वकील ने SBI के फैसले को बताया एकतरफा
ANIL AMBANI FRAUD CASE अनिल अंबानी के वकील ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए SBI को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि –
बैंक ने उन्हें दलीलें रखने का मौका नहीं दिया।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है।
SBI ने ‘कारण बताओ नोटिस’ के जवाब का एक साल तक कोई उत्तर नहीं दिया।
यह फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
अन्य बैंक भी कर सकते हैं कार्रवाई
ANIL AMBANI FRAUD CASE शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, 23 जून 2025 को RCom को SBI से एक पत्र मिला जिसमें यह निर्णय बताया गया। संभावना है कि RCom को कर्ज देने वाले अन्य बैंक और संस्थाएं भी इसी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं।
क्या है RBI का नियम?
RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी खाते को ‘धोखाधड़ी’ घोषित करने के बाद, बैंक को 21 दिनों के भीतर इसकी जानकारी RBI, CBI और पुलिस को देना अनिवार्य होता है। साथ ही, ऐसे उधारकर्ता को 5 वर्षों तक कोई नया बैंक लोन नहीं दिया जा सकता।
देना बैंक और IIFCL के लोन का भी गलत उपयोग
ANIL AMBANI FRAUD CASE देना बैंक से ₹250 करोड़ का लोन जो टैक्स भुगतान के लिए था, उसे रिलायंस कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RCIL) को ICD के रूप में ट्रांसफर किया गया।
IIFCL से मिले ₹248 करोड़ में से ₹140 करोड़ का भुगतान भी रिलायंस ग्रुप की अन्य कंपनियों को किया गया।