नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार ‘लोन’ और ‘कस्टमर प्रोटेक्शन’ से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय मामलों को लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जांच की थी। बैंकिंग रेगुलेटर ने कहा कि उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक नोटिस जारी किया था। इसमें आरबीआई ने बैंक से पूछा था कि वह बताए कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। बैंक ने जो कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया, उससे आरबीआई संतुष्ट नहीं हुआ। बैंक ने एक कॉर्पोरेशन को उस रकम के बदले वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन मंजूर कर दिया, जो उसे सरकार से सब्सिडी के तौर पर मिली थी। यह अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के कुछ मामलों में शामिल राशि को निर्धारित समय के भीतर ग्राहक के खाते में क्रेडिट (शैडो रिवर्सल) करने में भी विफल रहा।
सोनाली बैंक पीएलसी पर भी जुर्माना
आरबीआई ने एक अन्य प्रेस रिलीज में बताया कि केवाईसी गाइडलाइंस, 2016 सहित कुछ मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए सोनाली बैंक पीएलसी पर 96.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियमों का पालन में कोताही बरतने के लिए लगाया गया है। इसका बैंक के ग्राहकों के किसी भी लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा।