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RERA ORDER : Sapphire Greens का क्लब हाउस अब सोसाइटी के नाम

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RERA ORDER : Sapphire Greens clubhouse now in the name of the society

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA), रायपुर ने “Sapphire Greens” परियोजना के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए परियोजना के समस्त कॉमन एरिया और क्लब हाउस का प्रबंधन अपेक्स सोसाइटी को हस्तांतरण करने का आदेश दिया है। साथ ही बिल्डर को सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद करने का निर्देश भी दिया गया है।

यह आदेश प्रकरण क्रमांक M-PRO-2025-02733 में पारित हुआ, जिसमें सोसाइटी ने बिल्डर M/s Om Builders और M/s Om Constructions के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। सोसाइटी का आरोप था कि बिल्डर ने कॉमन एरिया और क्लब हाउस का विधिवत हस्तांतरण नहीं किया और मूलभूत सुविधाएँ अधूरी छोड़ दी हैं।

सोसाइटी के अधिवक्ता अभिनव कार्डेकर ने RERA के समक्ष निवासियों के अधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावशाली तर्क पेश किए। प्राधिकरण ने पाया कि बिल्डर द्वारा जिम, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल और क्लब हाउस जैसी सामुदायिक सुविधाओं का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 का उल्लंघन है। बिल्डर का तर्क कि क्लब हाउस का स्वामित्व हमेशा उनके पास रहेगा, प्राधिकरण ने खारिज कर दिया।

सोसाइटी के अध्यक्ष दिनेश अवस्थी ने कहा कि आदेश से सभी निवासियों में खुशी की लहर है और अब मूलभूत सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। सेक्रेटरी राजीव जैन ने इसे रायपुर की अन्य टाउनशिप के लिए मील का पत्थर बताया।

प्राधिकरण ने अपने आदेश में परिसर में स्वच्छ जल की अनुपलब्धता, खराब ड्रेनेज सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था की कमी और सामुदायिक सुविधाओं का व्यावसायिक उपयोग को गंभीर उल्लंघन बताया और बिल्डर को सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए अधूरे हिस्सों का सोसाइटी को हस्तांतरण करने का निर्देश दिया।

यह निर्णय न केवल सैफायर ग्रीन्स के निवासियों के लिए राहत देने वाला है, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर भी साबित होगा।

 

 

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